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उत्तर प्रदेश

Big Breaking: वक्फ बोर्ड का दावा करने भर से नहीं हो जाएगी उसकी जमीन, देखें योगी सरकार का ये फैसला……..

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को प्राख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

योगी सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए तय किया है कि फसली वर्ष 1359 यानी वर्ष 1952 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज संपत्ति पर ही वक्फ का दावा मान्य होगा।

अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम दर्ज कराने को राजस्व विभाग में किए जाने वालो दावों के लिए पेश दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकार्ड से किया जाएगा। अगर फसली वर्ष 1359 के रिकार्ड से दावों का मिलान नहीं हुआ तो उनका प्रश्नगत संपत्ति पर किया गया दावा मान्य नहीं होगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली-2024 को प्राख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इस नियमावली के मुताबिक फसली वर्ष 1359 यानी सन् 1952 तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गईं संपत्तियां ही वक्फ की होंगी। इस नियमावली के अनुसार फसली वर्ष 1359 के बाद वक्फ के नाम से दर्ज की गई जमीनों के संबंध में सरकार फैसला लेगी।

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बताते हैं कि इस नियमावली के लागू हो जाने से वक्फ द्वारा अब यदि किसी संपत्ति पर नाम दर्ज करने का दावा राजस्व विभाग में किया जाएगा तो राजस्व विभाग यह देखेगा कि वक्फ के नाम से फसली वर्ष 1359 में जमीन अथवा संपत्ति थी अथवा नहीं।

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यदि इस फसली वर्ष में दावे से जुड़े दस्तावेज नहीं पाए गए तो दावा नहीं माना जाएगा। इस नियमावली के मुताबिक वक्फ की एक सदस्यीय कमेटी के स्थान पर इसे दो सदस्यीय कर दिया गया है। न्यूनतम उम्र भी 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है।

स्रोत im

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