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हिजाब का फैसला सुनाने वाले जज को मिली धमकी , पढ़े पूरी खबर
कर्नाटक: हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले तीन न्यायाधीशों Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों, जिन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया, को वाई-श्रेणी का सुरक्षा कवर मिलेगा।
न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया, “हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।” समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन जजों को धमकी देने पर तमिलनाडु में में तीन लोगों के खिलाम मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर तमिलनाडु तौहीद जमात के तीन पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि “हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक नहीं है”। अदालत ने घोषित किया था कि “छात्रों के लिए ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य है”। इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें होली की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई होने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमें कुछ समय दें… हम होली की छुट्टी के बाद देखेंगे।”