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इन वाहनों के काटे 10 हजार के चालान नहीं दिया आगे जाने, पढ़े क्या है पूरा मामला

अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है. हालांकि, कई बार लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि वह सभी यातायात नियमों के बारे में नहीं जानते हैं. इसलिए, आज हम आपको ऐसे ही एक यातायात नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है.

यह नियम इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने को लेकर है. दरअसल, किसी भी मोटर वाहन चालक के लिए यह अनिवार्य है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स को आगे निकलने के लिए रास्ता दे. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चालान कट सकता है और उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो अगर आपक पहले कभी गलती से इस नियम का उल्लंघन कर चुके हैं तो अब ध्यान रखें और इसका उल्लंघन न करें. अगर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माना लगना तय है.

मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ना देने पर भी आपका चालान कट सकता है. दरअसल, इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे- फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर मोटर चालकों का 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है.

संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत, सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को फ्री पैसेज नहीं देने वाले वाले किसी भी मोटर चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. पुलिस के साथ-साथ मोटर वाहन विभाग के सहायक निरीक्षक उल्लंघन करने वालों से जुर्माना लगा सकते हैं और वसूल सकते हैं.

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