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Big Breaking: “थूक जिहाद” पर एक्शन में सीएम धामी, लाया जा सकता है अध्यादेश, DGP को भी दिए निर्देश

देहरादून:देवभूमि उत्तराखंड में पहले लव जिहाद फिर लैंड जिहाद की चर्चाएं काफी रही, लेकिन अब एक और जिहाद की चर्चाएं जोरों शोरों पर हो रही है, जो काफी दिनों से सुर्खियों में है.

इसे लेकर सीएम पुष्कर धामी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने को लेकर सघन अभियान चलाने की बात रही है. सीएम धामी ने यह बात देहरादून में आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में कही

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और यहां के लोगों को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है. देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो बना रहना चाहिए. यहां के लोगों का देश-दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है.

लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देवभूमि और यहां के लोगों को देखते हैं. ऐसे में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, जो बहुत तेजी से सामने आ रहा है, उस पर सरकार कार्रवाई भी करेगी.

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थूक जिहाद पर मुखर होते हुए डीजीपी को ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कारवाई के लिए निर्देश दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर मसूरी और देहरादून के होटल और ढाबा में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

डीजीपी ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिए हैं कि वे होटल/ढाबा एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही, इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाए।

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डीजीपी ने बताया कि इस दिशा में पहली कार्यवाही मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए अचानक जांच की जाएगी। इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

उन्होंने आदेश दिए कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके।

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किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह का कृत्य:सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रशासन के स्तर पर इसमें ठोस कार्रवाई के लिए सघन जांच के निर्देश देंगे ताकि, लोगों को आगामी त्योहार के सीजन में खाने-पीने की चीजें शुद्ध प्राप्त हो. ऐसे में इस तरह के कृत्य को उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लिहाजा, किसी भी तरह का जिहाद उत्तराखंड में स्वीकार करने योग्य नहीं है.

स्रोत im

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Author (संपादक)

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