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उत्तराखंड

बड़ी खबर। केंद्र और यूपी की तरह अब उत्तराखंड में भी अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन का मिल सकेगा लाभ

देहरादून: उत्तराखंड सरकार अब भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तरह अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दिया है.

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के राजकीय कर्मचारी अथवा पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति देने जा रही है.

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वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया ऐसे राजकीय कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी जिनकी पुत्री के तलाक की प्रक्रिया उनके जीवित रहते हुए पूर्ण हो जाती है, वह उन पर पूर्ण रूप से आश्रित होने की दशा में पात्रता पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति की जा रही है.

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प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा इस व्यवस्था में ऐसी पुत्रियां भी शामिल होंगी जिनका अपने माता-पिता के जीवित रहने के दौरान न्यायालय में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई हो, माता-पिता के मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो.

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा ऐसा करने वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा राज्य बन जाएगा. उन्होंने कहा सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा. साथ ही ऐसी महिलाएं जो अपने पिता पर आश्रित होती हैं उनको अपने जीवन व्यापन करने में भी परेशानी नहीं होगी.

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स्रोत im

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