उत्तराखंड
उत्तराखंड में वाहन चलाते समय बरतें सावधानी, नहीं तो अब इस नए नियम के तहत होगी ठोस कार्यवाही
प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार अब और ठोस कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली जिसके बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने भी सड़क सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। जिसके पश्चात प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नए नियम के तहत यदि दुर्घटना से जनहानि होती है तो ठोस कार्रवाई करते हुए एवं चालक की गलती पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। वही तेज रफ्तार वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए कैमरे लगाने के साथ ही मोबाइल के कैमरे लगाने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना वाले संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां स्पीड राडार गन युक्त ए पी एन आर कैमरे लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है ताकि यातायात नियमों के विरुद्ध आवागमन करने वालों की पहचान की जा सके और चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। नए नियम के तहत अब साफ हो जाएगा कि यदि किसी वाहन चालक से दुर्घटना के दौरान जनहानि हो जाती है और वाहन चालक की गलती पाई जाती है तो ऐसे में वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार के इस ने कदम से जहां दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी वहीं जनहानि से बचने के लिए वाहन चालक भी यातायात नियमों के तहत वाहन चलाएंगे।