उत्तराखंड
हल्द्वानी :- SSP ने गौला नदी में चलने वाले वाहनों को लेकर दिए ये सख्त निर्देश, पढ़े पूरी रिपोर्ट
हल्द्वानी गौला नदी में खनन कारोबार में लगे वाहनों का फ़र्ज़ी बीमा मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर खनन व्यवसाय में वाहनों का फर्जी तरीके से इंश्योरेंस करने वाले कारोबारियों की कुंडली खंगालने के लिये अब इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है।
एक साल पहले खनन व्यवसाय से जुड़े वाहनों का फेक इंश्योरेंस मामले में लालकुआं कोतवाली में दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसी मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ जांच बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फर्जी इंश्योरेंस कर संचालित किया जा रहे अवैध डंपरों के खिलाफ़ जांच अब बड़े स्तर पर शुरू की जाएगी।
बताते चलें कि लगभग 1 वर्ष लालकुआं निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी कि ट्रक संख्या-यूपी65 एच-3077 और यूपी 70एए-9581 द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और बजाज एलाइंस कंपनी से दोनों वाहनों का इंश्योरेंस कराया गया। यह दोनों ट्रक देवरामपुर गेट से खनन निकासी में लगे थे आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना के बाद पता चला कि दोनों ट्रकों का बीमा कराने के बजाय वाहन स्वामी परवेज खान ने विभाग को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कूट रचित योजना के तहत ट्रक के बजाय उक्त वाहन को टीवीएस स्कूटी का नंबर दर्शाते हुए फर्जी तरीके से ट्रकों का इंश्योरेंस कराया गया । जांच में सामने आया वाहन स्वामी द्वारा यह कृत्य पिछले कई वर्षों से करते हुए संबंधित विभाग को राजस्व की भारी हानि पहुंचाई गयी। उस वक्त तत्कालीन एसएसपी पंकज भट्ट ने मामले में लालकुआं कोतवाली से मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए थे।
ज़ाहिर है एसएसपी के निर्देश के बाद अब अवैध इंश्योरेंस के जरिए डंपरों का संचालन कर राजस्व को भारी चुना लगाने वाले दो नम्बरी कारोबारियों पर नकेल कसनी तय है।