उत्तर प्रदेश
यहां रेप का झूठा आरोप लगाकर मकान मालिक को भिजवाया था जेल, सच्चाई पता चली तो जज साहब ने दे दिया ये आदेश, पढ़ें पूरा मामला….
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर कोर्ट ने रेप का झूठा आरोप लगाने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल, शास्त्री नगर निवासी मनोज कुमार त्रिपाठी पिछले 2 साल से जेल में है. उन पर उनकी किराएदार शोभा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो महिला ने कहा कि उसने झूठा आरोप लगाया था. जिस पर जज ने कहा कि मनोज को रिहा किया जाए और इस महिला पर मुकदमा दर्ज किया जाए.
मनोज कुमार त्रिपाठी का एक मकान कल्याणपुर थाना अंतर्गत बना हुआ है. जिसे 2017 में राजेश पाठक नाम के व्यक्ति को किराए पर रहने के लिए दिया था. जिसमें उसकी पत्नी शोभा और उसके बच्चे रहते थे. 2021 में कल्याणपुर थाना में शोभा ने अपने पति राजेश और मकान मालिक मनोज व उसकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया था कि पिछले 4 साल से मनोज उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है. जिस पर पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
मकान मालिक को किया दोषमुक्त
शोभा ने मुकदमा लिखाते वक्त यह बताया था कि मकान मालिक दुष्कर्म करता था और पति गरीबी का हवाला देकर विरोध ना करने की बात कहता था. पति राजेश तो फरार हो गया था और मकान मालिक 2021 से जेल काट रहा था. लेकिन अब आरोप लगाने वाली महिला जब कोर्ट पहुंची और उसके बयान होने थे तो उसने कहा कि मकान मालिक पर झूठा आरोप लगाया था.
केवल मकान मालिक से लड़ाई झगड़े का मामला हुआ था. यह सुनते ही अपर जिला जज-12 परमेश्वर प्रसाद ने अभियुक्त को दोषमुक्त करार देते हुए, रिहा करने का फैसला सुनाया और आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया.
स्रोत इंटरनेट मीडिया