उत्तराखंड
Lalkuan News: वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता को निशुल्क सूचना देने के आदेश जारी, जानें क्या है पूरा मामला
Lalkuan News: वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता को निशुल्क सूचना देने के आदेश जारी, जानें क्या है पूरा मामला
लालकुआं। जवाहर नगर वार्ड नंबर 3, लालकुआं जनपद नैनीताल निवासी वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता सतीश कुमार द्वारा लोक सूचना अधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल से वर्ग-4 की भूमि के संबंध में जानकारी चाही गई थी मगर लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें समय पर अतिरिक्त शुल्क जमा करने की जानकारी नहीं दी गई इसके बाद सतीश कुमार ने प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर जिलाधिकारी नैनीताल फिंचाराम चौहान से प्रथम अपील की। जिसमें उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता सतीश कुमार के द्वारा प्रेषित की गई प्रथम अपील को सही पाया गया।
जिसमे बाद विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा कथनों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि अपीलकर्ता को समय पर अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु सूचित नहीं किया गया। व अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना वृहद होने के कारण लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया की अपीलकर्ता को 15 दिनों के भीतर संपूर्ण सूचना संकलित कर निशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
बताते चलें कि वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता सतीश कुमार द्वारा गौल नदी के वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस, नगर पंचायत लालकुआं में कथित भ्रष्टाचार से लेकर कई खुलासे आरटीआई के माध्यम से कर चुके हैं।