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देवभूमि के इस शहर के पत्रकार को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस ने दर्ज की थी FIR, जानें पूरा मामला

देवभूमि के इस शहर के पत्रकार को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस ने दर्ज की थी FIR, जानें पूरा मामला

नैनीताल/कोटद्वार
नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार के एक पत्रकार के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी तरह की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है इससे पत्रकार सुधांशु थपलियाल को बड़ी राहत मिली है।

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इतना ही नहीं एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि कोटद्वार के पत्रकार सुधांशु थपलियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 29 जनवरी को हिट एंड रन मामले में पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उनकी ओर से सोशल मीडिया (फेसबुक) में एक पोस्ट डाली गई थी।

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इस पोस्ट को छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर दिया जबकि पोस्ट हिट एंड रन मामले में युवती की मौत पर चालक पर कार्यवाही करने को लेकर की गई थी।

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याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग कर आम आदमी के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है।

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