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उत्तराखंड

यातायात नियम तोड़े तो मिलेगी यहां सजा” एक्शन में सरकार।

देहरादून उत्तराखंड में अब यातायात नियम तोड़ना पड़ेगा और भी महंगा।

राज्य में अब दूसरी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर छह माह के लिए लाइसेंस होगा निलंबित

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जबकि तीसरी बारी में नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल के लिए लाइसेंस होगा निलंबित

मुख्य सचिव एसएस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों के पालन में सख्ती बरतने के दिए निर्देश

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