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ऐसी जगह पर नहीं हो सकता दुष्कर्म, हाईकोर्ट ने युवक को दी जमानत, देखें रिपोर्ट:-

बॉम्बे ईकोर्ट ने कथित रूप से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ‘कोई भी समझदार आदमी’ इसको नहीं स्वीकार करेगा कि दोपहर में भीड़ भरे जुहू समुद्र तट पर त्योहार के दिन आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया होगा।

हाईकोर्ट ने जून 2021 से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि महिला का बयान दर्ज किया गया था। उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा था कि वह और आरोपी दोस्त थे।

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युवती बालिग थी, POCSO के तहत केस दर्ज कराना भी गलत

कोर्ट ने कहा कि यह कैसे संभव है कि ईद-उल फितर के दिन जुहू चौपाटी पर दोपहर के समय जब वहां हजारों लोग थे, तब कोई युवक किसी युवती के साथ दुष्कर्म कर ले। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि कथित पीड़िता नाबालिग नहीं थी, इसलिए उस व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता 18 साल से अधिक उम्र की थी।

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युवती ने अपने बयान में आरोपी को अपना दोस्त बताया था

घटना 2021 की है। युवती ने आरोप लगाया था कि वह और आरोपी दोनों दोस्त थे। वे दोनों जुहू समुद्र तट पर गये थे। वहां पर आरोपी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन युवती के इनकार करने पर आरोपी उसे जबरन पत्थरों के बीच ले जाकर दुष्कर्म किया।

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