उत्तराखंड
उत्तराखंड के विद्युत उपभोक्ताओं को लगा बिजली का “करंट” बढ़े दाम
ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में के करीब 27 लाख उपभोक्ताओं को एक बार फिर ‘झटका’ लगा है। प्रदेश में बिजली और महंगी हो गई है। वार्षिक विद्युत टैरिफ में औसत 5.62 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई विद्युत दरें जारी कर दी हैं। टैरिफ के प्रस्ताव का अध्ययन कर सभी हितधारकों के सुझाव व आपत्तियां लेने के बाद आयोग ने नए टैरिफ पर मुहर लगाई है। जबकि, पिछले वर्ष के टैरिफ के सापेक्ष समस्त बिजली के निगमों ने प्रस्तावित संकलित वृद्धि 29.23 प्रतिशत और ऊर्जा निगम ने टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि 12.01 प्रतिशत रखी थी।
नए टैरिफ के अनुसार अब घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 33 पैसे और कमर्शियल उपभोक्ताओं को 42 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाने होंगे। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक खर्च करने पर बिल में 33 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि, इस बार फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन बीपीएल व हिमाच्छादित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है। नई दरें एक अप्रैल से लागू मानी जाएंगी।
करीब चार माह की कसरत के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में नई विद्युत दरें निर्धारित कर दी हैं। शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद ने नए वार्षिक टैरिफ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा निगम की ओर से वार्षिक आय-व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व आवश्यकता का ब्योरा दिया गया था। जिसमें 13.50 प्रतिशत वितरण हानि को ध्यान में रखते हुए 12512.38 करोड़ रुपये के कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता आंकलित की गई थी।
इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वहन लागत सहित सहीकरण सहित 1341.96 करोड़ का कुल राजस्व अंतर प्रस्तावित किया गया। इस राजस्व अंतर की वसूली के लिए ऊर्जा निगम ने 12.01 प्रतिशत की टैरिफ वृद्धि का अनुरोध किया था।
इसके साथ पिटकुल/एसएलडीसी व यूजेवीएनएल की ओर से प्रस्तावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कुल टैरिफ वृद्धि 29.23 प्रतिशत प्रस्तावित की गई। जिसमें पिटकुल 12.07 प्रतिशत व यूजेवीएनएल 5.15 प्रतिशत है। हालांकि, आयोग की ओर से प्रस्तावों का अध्ययन व हितधारकों के सुझाव एवं आपत्ति लेने के बाद वृद्धि के प्रस्ताव को नकारते हुए कुल औसत 5.62 प्रतिशत ही अनुमोदित की है।
टैरिफ में घरेलू श्रेणी में औसत वृद्धि 33 पैसे प्रति यूनिट की गई है। जो कि अलग-अलग विद्युत उपभोग और संयोजन भार के अनुसार कम-ज्यााद है। 100 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए को 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि, यानि बिल में 25 रुपये अधिक देने होंगे।
101 से 200 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 35 पैसे की वृद्धि, 201 से 400 यूनिट प्रति माह और 400 यूनिट प्रति माह से अधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 45 पैसे की वृद्धि की गई है। इसके अलावा एकल बिंदु थोक आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति किलोवाट की वृद्धि की गई है।
विद्युत टैरिफ में श्रेणीवार की गई औसत वृद्धि
श्रेणी | पिछले टैरिफ की दर | नए टैरिफ की दर | वृद्धि | प्रतिशत वृद्धि |
घरेलू | 5.83 | 6.16 | 0.33 | 5.66 |
अघरेलू | 8.45 | 8.87 | 0.42 | 4.97 |
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी | 8.38 | 8.81 | 0.42 | 5.02 |
निजी नलकूप | 2.66 | 2.86 | 0.21 | 7.82 |
एलटी इंडस्ट्री | 7.87 | 8.23 | 0.36 | 4.61 |
एचटी इंडस्ट्री | 7.78 | 8.24 | 0.46 | 5.91 |
मिश्रित भार | 7.46 | 7.86 | 0.40 | 5.37 |
रेलवे | 7.33 | 7.79 | 0.46 | 6.26 |
ईवी चार्जिंग स्टेशन | 7.00 | 7.65 |
