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उत्तराखंड

हरिद्वार के इस गांव में महापंचायत रोकने के लिए लगाई गई धारा 144, जानें पूरा मामला

हरिद्वार जिला प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू धर्मगुरुओं द्वारा एक महापंचायत की घोषणा के बाद डाडा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।

हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने कहा कि डाडा जलालपुर और आसपास के 5 किमी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम (महापंचायत) के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को सीआरपीसी 107/16 के तहत हिरासत में लिया गया है।” हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में हाल ही में हुई हिंसा और पथराव के मुद्दे पर जिस महापंचायत पर चर्चा होनी थी, वहां प्रशासन ने महापंचायत के आयोजन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में 16 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं। धारा 144 का प्रयोग इससे पहले भी ऐसे मामलों में होता रहा है। जब भी धारा 144 लागू करने की खबर आती है तो कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आख‍िर ये धारा 144 होती क्‍या है और इसके तहत क्‍या कार्रवाई की जा सकती है।

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भारतीय दंड संहिता (CRPC) की धारा 144

यह औपनिवेशिक युग का या कहें कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है जिसे भारतीय दंड संहिता में भी शामिल किया गया है। यह कानून एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को संभावित खतरे या उपद्रव के तत्काल मामलों को रोकने और उनसे निपटने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अधिकारी द्वारा लिखित आदेश किसी व्यक्ति या किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ निर्देशित किया जा सकता है। अत्यावश्यक मामलों में, मजिस्ट्रेट आदेश में संबंध‍ित व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना आदेश पारित कर सकता है।

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धारा 144 के तहत निहित शक्‍त‍ियां

यह प्रावधान मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर रहने के लिए, या उस व्यक्ति के कब्जे में या प्रबंधन के तहत एक निश्चित संपत्ति के संबंध में एक आदेश पारित करने का निर्देश देने की अनुमति देता है। इसका आमतौर पर मतलब होता है आवाजाही, हथियार ले जाने और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने पर प्रतिबंध। आमतौर पर यह समझा जाता है कि धारा 144 के तहत तीन या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से, आदेश तब पारित किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई शख्‍स किसी भी कानूनी रूप से नियोजित व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट पहुंचा सकता है, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। धारा 144 के तहत पारित आदेश दो महीने तक लागू रहते हैं, जब तक कि राज्य सरकार इसे बढ़ाना जरूरी नहीं समझती। लेकिन किसी भी स्थिति में, आदेश के प्रभावी होने की कुल अवधि छह महीने से अधिक नहीं हो सकती है।

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स्रोत इंटरनेट मीडिया

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