Connect with us

उत्तराखंड

बड़ी खबर (नैनीताल) आचार संहिता के बाद अब धारा 144 हुई लागू, ये दिशा-निर्देश भी हुए जारी:-

हल्द्वानी
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन की प्रकिया से निर्वाचन समाप्ति के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किये जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त विधान सभाओं में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन कार्य को सफल संचालन हेतु जनपद में निषेधात्मक की घोषणा की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीआर चौहान ने कहा कि द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त जनपद के सीमान्तर्गत निषेधात्मक आज्ञा (धारा 144 सी०आर०पी०सी०) की उद्घोषणा की गई है।


उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा/ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जलूस निकालेगा साथ ही कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति वर्ग व्यक्ति समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा, न ही लगायेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी भी प्रकार के छपे पम्पलेट पोस्टर अथवा वॉल राइटिंग में प्रदर्शित नहीं करेगा।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धार दार हथियार, विस्फोटक सामग्री लाठी, डन्डा, भाला, बर्छा तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वयोवृद्ध/अपंग व्यक्ति, सहारे के लिए लाठी का प्रयोग करने वाले एंव धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

यह भी पढ़ें 👉  Lalkuan News: लालकुआं पुलिस टीम ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार

कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी माध्यम (यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट मीडिया, व्हाट्सप, आदि) से अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही लोक परिशान्ति को भंग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी रूप में धार्मिक स्थल से राजनैतिक भाषण/पोस्टर/संगीत आदि का प्रयोग नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें 👉  Breaking News: लालकुआं के एक होटल में मिला युवती का शव, मचा हड़कम्प, पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर, देखें रिपोर्ट:-


उन्हांने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति भिन्न जातियों धार्मिक या भाषायी समुदायों में मतभेद पैदा नहीं करेगा और न ही एक दूसरे के जलूस और सभाओं में बाधाएं पहुंचाएगा। कोई भी राजनैतिक बल/व्यक्ति राजनैतिक दल किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण नहीं करेगा तथा निजी सम्पत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि सम्बन्धित भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगायेगा/लिखेगा।


उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान की तिथि 19 अप्रैल, 2024 को मतदान केन्द्र से 200 मी० की दूरी के अन्तर्गत अपने अभिकर्ताओं को नहीं रखेगा, न ही वोटर को ले जाने के लिए किसी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करेगा। दिव्यांग व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता एव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रत्येक राजनैतिक/अधिकारी/व्यक्ति को कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  Bad News: 23 साल बाद भी क्या ऐसे ही दिन देखने के लिये बनाया था अपना उत्तराखंड राज्य, देखें ये रिपोर्ट:-

यह आदेश 04 जून, 2024 तक समस्त जनपद नैनीताल की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
श्री चौहान ने कहा कि आदेश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की शिथिलीकरण लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 24 घंटे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।


स्रोत। जिला सूचना अधिकारी कार्यालय नैनीताल
Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखंड

Trending News

Follow Facebook Page

About

अगर नहीं सुन रहा है कोई आपकी बात, तो हम बनेंगे आपकी आवाज, UK LIVE 24 के साथ, अपने क्षेत्र की जनहित से जुड़ी प्रमुख मुद्दों की खबरें प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें।

Author (संपादक)

Editor – Shailendra Kumar Singh
Address: Lalkuan, Nainital, Uttarakhand
Email – [email protected]
Mob – +91 96274 58823