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Haldwani News: नाबालिग ने चलाया वाहन तो पिता के विरुद्ध पुलिस ने किया ₹25000 का चालान, वाहन भी सीज

नाबालिक के वाहन चलाने पर अब अभिभावक के विरुद्ध FIR

काठगोदाम क्षेत्र में नाबालिक के वाहन चलाने पर MV एक्ट की धारा 199A के अंतर्गत पिता के विरुद्ध FIR, वाहन सीज

प्रहलाद नारायण मीणा एसएसपी नैनीताल के निर्देशन तथा डॉ जगदीश चंद्र एसपी क्राइम/ट्रैफिक नैनीताल के मार्गदर्शन में जिले की यातायात पुलिस/सीपीयू/थानों की टीमों द्वारा लगातार संवेदनशील होकर जिले के प्रत्येक कस्बों पर प्रभावी चेकिंग की जा रही है तथा सभी शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा ट्रांसपोर्ट संचालकों के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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इसी दौरान सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत श्री दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष काठगोदाम के नेतृत्व में उपनिरीक्षक ना0पु0 दिलीप कुमार, प्रभारी चौकी मल्ला काठगोदाम व पुलिस टीम द्वारा चौकी मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक नाबालिक को सेन्ट थेरेसा स्कूल के पास एक मोटर साईकिल बुलेट संख्या –UK04Y-5754 को बिना ड्राईविंग लाईसेन्स व वाहन के कागजात के चलाते हुए पकड़ा गया।

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नाबालिक के पिता श्री संजय सिंह रौतेला निवासी गोला बैराज काठगोदाम को यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवगत कराते हुए वाहन को सीज कर उसके पिता के विरुद्ध थाना काठगोदाम पर एफआईआर नं0- 15/2025 धारा -199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 बनाम संजय सिंह रौतेला में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाने में पंजीकृत उक्त एफ०आई०आर० को मा0न्यायालय प्रेषित किया गया।

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✅ अपील
जनता से अपील है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध MV Act की धारा 199A के तहत FIR व 25,000 रुपए जुर्माना अथवा 03 वर्ष का कारावास के दंडित किया जाएगा।

स्रोत मीडिया सैल
नैनीताल पुलिस।

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