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उत्तराखंड

जिन लोगों का अभी तक नहीं बना मतदान कार्ड, वो इन 12 दस्तावेजों से 19 अप्रैल को कर सकेंगे मतदान, जाने क्या हैं दस्तावेज

देहरादून: उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी। उत्तराखंड में पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 83,21,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।

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राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि चुनाव में मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों का प्रयोग मतदान के लिए किया जा सकेगा।

इन दस्‍तावेजों का कर सकते हैं प्रयोग

इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व एमएलसी द्वारा जारी अधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग फोटो पहचान पत्र सम्मिलित हैं।

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स्त्रोतIM

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