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(बड़ी खबर) नवरात्रि पर खुली मिली मीट की दुकान तो चलेगा बुलडोजर, यहां लिखित आदेश जारी, 9 दिन तक माँस बेचने पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Nagar Nigam) ने नवरात्रि (Navratri) के त्योहार को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने क्षेत्र में 9 दिनों तक यानि 10 अप्रैल तक के लिए मीट बेचने (Meat Selling Ban) पर रोक लगा दी है।

इस दौरान मंदिरों की साफ-सफाई करने के आदेश भी दिए गए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही नियमों का पालन कराने के लिए एस्कॉर्ट टीम भी गठित की गई है।

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शनिवार (2 अप्रैल 2022) से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। इसी को देखते हुए निगम ने ये फैसला लिया है। निगम द्वारा गठित की गई एस्कॉर्ट टीम तमाम इलाकों का दौरा कर मीट की दुकानों को बंद कराएगी। इसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

गौरतलब है कि इसको लेकर गाजियाबाद जिले की महापौर आशा शर्मा ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2022) को नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शहर के सभी मंदिरों की साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था का निर्देश दिया। फिर क्या महापौर के लिखित निर्देश मिलते ही स्वास्थ्य अधिकारी सभी सफाई और खाद्य निरीक्षकों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने को कह दिया।

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बताया जाता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब निगम की तरफ से लिखित में नवरात्रि पर सभी तरह की मीट और नॉनवेज दुकानों को 9 दिनों तक के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले मौखिक तौर पर आदेश दिए जाते थे।

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इस बीच खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएन झा ने सभी नॉनवेज दुकानों को बंद कराते हुए चेतावनी भी दी कि अगर आदेश के बाद भी दुकानें खुलीं तो उन पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। साथ ही लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। खाद्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर विनीत कुमार ने कहा है कि नवरात्रि पर्व के दौरान मानकों का पालन नहीं करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निरीक्षण के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं।

स्रोत इंटरनेट मीडिया

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