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काम की खबर। जीएसटी, फास्टैग और सोशल मीडिया को लेकर जारी हुए नए नियम, पेटीएम वाले हो जाएं सावधान

जीएसटी नियमों में बदलाव

1 मार्च से 2024 से जिन बिजनेसमैन को 5 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर आता है उन्हें सभी बी2बी ट्रांजेक्शन के लिए ई-इनवॉयस डिटेल्स देनी होगी। अगर वह जानकारी नहीं देते हैं तो वह ई-वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था (Goods and Services Tax)के अनुसार 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य के माल पर ई-वे बिल की जरूरत होती है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (RBI Ban On Paytm Payments Bank) को बैन करने का निर्देश दिया है। इस पर लगने वाले प्रतिबंध की समयसीमा 15 मार्च 2024 हो गई है। ऐसे में आरबीआई ने सलाह दिया है कि कस्टमर को 15 मार्च से पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मौजूद राशि को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए।

फास्टैग केवाईसी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग केवाईसी (Fastag KYC Update) को अनिवार्य कर दिया है। इसकी समयसीमा 29 फरवरी 2024 थी। अगर फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। कई लोगों को उम्मीद है कि फास्टैग केवाईसी अपडेट की तारीख आगे बढ़ सकती है पर अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है।

सोशल मीडिया के नियम
1 मार्च से सोशल मीडिया के नियम भ बदल गए हैं। भारत सरकार ने आईटी (IT) नियमों को बदल दिया है। नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे एक्स (X), फेसबुक (Facebook), यूट्यूब (YouTube) और इस्टाग्राम (Instagram) पर गलत फैक्ट या फिर गलत खबर डालता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा उसे भारी जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

स्रोत IM

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