wh मस्जिद में लाउडस्पीकर की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, और फिर, देखें ये रिपोर्ट:- - UK LIVE 24 NEWS NETWORK मस्जिद में लाउडस्पीकर की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, और फिर, देखें ये रिपोर्ट:- - UK LIVE 24 NEWS NETWORK
Connect with us

उत्तर प्रदेश

मस्जिद में लाउडस्पीकर की अनुमति वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, और फिर, देखें ये रिपोर्ट:-

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने का राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. पीलीभीत जिले के मुख्तियार अहमद की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ ने कहा कि धार्मिक स्थल प्रार्थना के लिए होते हैं और लाउडस्पीकर के उपयोग का अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब लाउडस्पीकर अक्सर वहां रहने वालों के लिए बाधा खड़ी करते हों।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं में दीपेंद्र सिंह कोश्यारी की बढ़ती सक्रियता से सियासी हलचल तेज, 2027 के चुनाव पर नजरें!

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने इस रिट याचिका की पोषणीयता पर यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त की कि याचिकाकर्ता ना तो मस्जिद का मुतवल्ली (देखभाल करने वाला) है और ना ही वह उस मस्जिद से जुड़ा है. राज्य सरकार के वकील की दलील में दम पाते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है.

लाउडस्पीकर बजाना मौलिक अधिकार नहीं

इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अब कानून में यह प्रावधान हो गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजाना मौलिक अधिकार नहीं है. इसलिए याची को राहत नहीं दी जा सकती है. इसी आधार पर इस मामले में भी अदालत ने याची को राहत देने से इंकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं में दीपेंद्र सिंह कोश्यारी की बढ़ती सक्रियता से सियासी हलचल तेज, 2027 के चुनाव पर नजरें!

अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल

हालांकि गुजरात हाइकोर्ट ने नवंबर 2023 में कहा था कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने से नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है. साथ ही, इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं में दीपेंद्र सिंह कोश्यारी की बढ़ती सक्रियता से सियासी हलचल तेज, 2027 के चुनाव पर नजरें!

लाउडस्पीकर की आवाज से नॉइज पॉल्यूशन

तब गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी माई की बेंच ने याचिका को पूरी तरह से गलत करार देते हुए कहा था, हम यह समझने में विफल हैं कि सुबह लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने वाली मानवीय आवाज नॉइज पॉल्यूशन पैदा करने के स्तर तक कैसे पहुंच सकती है, जिससे आम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा हो सकता है.

स्रोत im

More in उत्तर प्रदेश

Trending News

Follow Facebook Page

About

अगर नहीं सुन रहा है कोई आपकी बात, तो हम बनेंगे आपकी आवाज, UK LIVE 24 के साथ, अपने क्षेत्र की जनहित से जुड़ी प्रमुख मुद्दों की खबरें प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें।

Author (संपादक)

Editor – Shailendra Kumar Singh
Address: Lalkuan, Nainital, Uttarakhand
Email – uklive24network@gmail.com
Mob – +91 96274 58823