उत्तराखंड
(बड़ी खबर) रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला:- सुप्रीम आदेश के बाद थमे बुलडोजर के पहिए, लोगों ने ली राहत की सांस, पढ़ें ये खास रिपोर्ट……
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बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के 7 दिन में अतिक्रमण खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किए हैं कि कितनी जमीन राज्य सरकार की है और कितनी रेलवे की, साथ ही इस मामले को मानवीय तौर पर भी देखे जाने को कहा है इसके अलावा 50 से 70 हजार लोगों को इस तरह से बेघर नहीं किया जा सकता इनके पुनर्वास को लेकर सरकार क्या कर रही है यह सभी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से किए हैं । फिलहाल बनभूलपुरा के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में अगली तारीख 7 फरवरी निर्धारित की है
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