Connect with us

उत्तराखंड

देवभूमि के इस शहर के पत्रकार को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस ने दर्ज की थी FIR, जानें पूरा मामला

देवभूमि के इस शहर के पत्रकार को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस ने दर्ज की थी FIR, जानें पूरा मामला

नैनीताल/कोटद्वार
नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार के एक पत्रकार के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी तरह की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगा दी है इससे पत्रकार सुधांशु थपलियाल को बड़ी राहत मिली है।

यह भी पढ़ें 👉  भीमताल:- कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के निर्देशों का दिखा असर: जनसेवा शिविर में 510 लाभार्थियों को मिला लाभ, 107 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

इतना ही नहीं एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि कोटद्वार के पत्रकार सुधांशु थपलियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 29 जनवरी को हिट एंड रन मामले में पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उनकी ओर से सोशल मीडिया (फेसबुक) में एक पोस्ट डाली गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं/हल्द्वानी:- दीपेन्द्र कोश्यारी की पहल को मिली सफलता: गौलापार हेलीपैड विकास के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश

इस पोस्ट को छवि खराब करने वाला बताते हुए पुलिस ने उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कर दिया जबकि पोस्ट हिट एंड रन मामले में युवती की मौत पर चालक पर कार्यवाही करने को लेकर की गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं/हल्द्वानी:- दीपेन्द्र कोश्यारी की पहल को मिली सफलता: गौलापार हेलीपैड विकास के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश

याचिका में कहा गया कि पुलिस कानून का दुरुपयोग कर आम आदमी के अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही है।

More in उत्तराखंड

Trending News

Follow Facebook Page

About

अगर नहीं सुन रहा है कोई आपकी बात, तो हम बनेंगे आपकी आवाज, UK LIVE 24 के साथ, अपने क्षेत्र की जनहित से जुड़ी प्रमुख मुद्दों की खबरें प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें।

Author (संपादक)

Editor – Shailendra Kumar Singh
Address: Lalkuan, Nainital, Uttarakhand
Email – [email protected]
Mob – +91 96274 58823