Connect with us

उत्तराखंड

(उत्तराखंड) NH, स्टेट हाईवे व नदियों के किनारे राज्य की सरकारी एवं वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट:-

Advertisement

सरकारी और वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में नेशनल व स्टेट हाईवे सहित अन्य सड़कों तथा नदियों के किनारे सरकारी और वन भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों व डीएफओ को अपने क्षेत्र के हाईवे सहित सड़कों के आसपास अतिक्रमण का जायजा लेने, अतिक्रमण को चिन्हित करने, हटाने की कार्ययोजना तैयार करने और कार्रवाई की रिपोर्ट फोटोग्राफ के साथ पेश करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में दिल्ली के मुखर्जी नगर निवासी प्रभात गांधी के पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हुई। प्रभात गांधी ने 19 जुलाई को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र के साथ नैनीताल जिले में खुटानी से पदमपुरी तक सड़कों पर अतिक्रमण व नदियों में गंदगी डालने संबंधी फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए थे। इस पत्र का कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया।

Advertisement

खंडपीठ ने जनहित याचिका का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारी तथा प्रभागीय वन अधिकारियों को नेशनल व स्टेट हाईवे सहित अन्य सड़कों के आसपास की नजूल, सरकारी, वन या अन्य प्रकार की भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए हैं। चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड अलर्ट। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, जानें अपने जिलों का हाल

स्रोत इंटरनेट मीडिया

More in उत्तराखंड

Trending News

Follow Facebook Page

About

अगर नहीं सुन रहा है कोई आपकी बात, तो हम बनेंगे आपकी आवाज, UK LIVE 24 के साथ, अपने क्षेत्र की जनहित से जुड़ी प्रमुख मुद्दों की खबरें प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें।

Author (संपादक)

Editor – Shailendra Kumar Singh
Address: Lalkuan, Nainital, Uttarakhand
Email – [email protected]
Mob – +91 96274 58823