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क्यों सुप्रीम ने कहा:- सभी युट्यूबरों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता, देखें ये रिपोर्ट:-

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यू ट्यूबर ए दुरईमुरुगन ‘सत्ताई’ को अंतरिम जमानत देने के अपने ही आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। दुरईमुरुगन पर 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक स्पीच दी थी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगर चुनाव से पहले हम यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे डालना शुरू कर देंगे, तो कल्पना करें कि कितनों को जेल भेजा जाएगा. जमानत पर रहते हुए यूट्यूबर सीएम के खिलाफ कोई निंदनीय टिप्पणी नहीं करेगा, याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर अदालत ने कहा कि यह कौन तय करेगा कि बयान निंदनीय है या नहीं।

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दुरईमुरुगन ने ली थी सुप्रीम कोर्ट की शरण

दुरईमुरुगन ने 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द कर दी थी, इस आदेश के खिलाफ उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. दरअसल दुरईमुरुगन को पहले इस शपथ पत्र पर जमानत दी गई थी कि जमानत पर रहते हुए वह मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन दुरईमुरुगन ने तमिलनाडु के सीएम के खिलाफ टिप्पणी की और उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और दुआराईमुरुगन को जमानत जारी रखने की अनुमति दे दी थी. 2022 से यू ट्यूबर 30 महीने से अधिक समय से जमानत पर है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने ट्यूबर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जमानत पर होने के बावजूद दुरईमुरुगन के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं. ये दोनों एफआईआर विरोध प्रदर्शनों को लेकर थीं. अदालत ने इस पर कहा कि हमें नहीं लगता कि केवल विरोध प्रदर्शन करना और व्यक्त करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग है।

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स्रोत im

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